गोण्डा - एसपी विनीत जायसवाल के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में आज दिनांक 01.11.2025 को पुलिस कार्यालय स्थित सभागार में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत एवं अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय द्वारा जनपद गोण्डा के समस्त समस्त पैरोकारो व सी0सी0टी0एस0 कर्मचारियों के साथ नये आपराधिक कानूनों के संबंध में एक विस्तृत गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी के दौरान अधिकारियों द्वारा भारत सरकार द्वारा पारित नये आपराधिक कानूनों भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 की प्रमुख विशेषताओं, उनके उद्देश्यों, नवीन प्रावधानों तथा उनके व्यावहारिक महत्व पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी मनोज कुमार रावत द्वारा बताया कि इन नये कानूनों के लागू होने का प्रमुख उद्देश्य आपराधिक न्याय प्रणाली को अधिक प्रभावी, त्वरित, पारदर्शी एवं जनसुलभ बनाना है। उन्होंने कहा कि नये प्रावधानों में तकनीकी साक्ष्य, डिजिटल साक्ष्य, वीडियो रिकॉर्डिंग, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से शिकायत व जांच प्रक्रियाओं को विधिक मान्यता दी गई है, जिससे जांच एवं अभियोजन कार्य में पारदर्शिता व विश्वसनीयता बढ़ेगी। अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय द्वारा अपने संबोधन में कहा कि नये कानूनों के तहत अभियुक्तों एवं पीड़ितों दोनों के अधिकारों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित की गई है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया कि वे नये प्रावधानों का अध्ययन कर इनका व्यवहारिक अनुपालन सुनिश्चित करें ताकि आमजन को शीघ्र न्याय प्राप्त हो सके। गोष्ठी के दौरान नये कानूनों के अंतर्गत महिला सुरक्षा, साइबर अपराध, सबूतों के संकलन, गिरफ्तारी व जमानत प्रक्रिया, सजा व दंड के निर्धारण आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी गई। अधिकारियों ने उपस्थित पुलिसकर्मियों से नये कानूनों से संबंधित शंकाओं पर खुलकर संवाद किया और उन्हें अद्यतन विधिक जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर जनपद के पैरोकार व सी0सी0टी0एन0एस0 पुलिसकर्मी उपस्थित रहे।
Nov 1, 2025
नये आपराधिक कानूनों के संबंध में जनपदीय पुलिस के साथ गोष्ठी का आयोजन
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