गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 128/2025 धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट से सम्बन्धित नामजद अभियुक्त 1. शिवराम पुत्र भवानी भीख 2.रामभवन पुत्र शिवराम 3. बिट्टन उर्फ स्वाती पत्नी शिवराम निवासीगण बधईपुरवा जमालखानी वार्ड 6, नगर पंचायत तरबगंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को उनके घर बधईपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया।
बीते 12.05.2025 को वादिनी सरोज पत्नी चिथरू नि०ग्रा० किंधौरा (बघमरवा) थाना तरबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना तरबगंज में लिखित तहरीर दी कि उन्होने करीब एक वर्ष पूर्व अपनी लड़की कोमल की शादी ग्राम बधईपुरवा जमालखानी वार्ड नं0 6 नगर निवासी शिवराम के साथ की थी, शादी के बाद से ही लड़की को उसके पति व ससुरालीजनों द्वारा अतिरिक्त दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करते हुए मार कर फांसी पर लटका दिया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना तरबगंज पुलिस द्वारा मु०अ०सं० 128/2025, धारा 85,80(2) बीएनएस व 3/4 डी0पी0 एक्ट पंजीकृत किया गया था जिसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी तरबगंज द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान दोषी पाये गए अभियुक्तों 1. शिवराम पुत्र भवानी भीख 2.रामभवन पुत्र शिवराम 3. बिट्टन उर्फ स्वाती पत्नी शिवराम निवासीगण बधईपुरवा जमालखानी वार्ड 6, नगर पंचायत तरबगंज थाना तरबगंज जनपद गोण्डा को आज दिनांक 19.09.2025 को उनके घर बधईपुरवा से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।
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