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Jun 19, 2024

साजिश के तहत नाबालिक बालिका को फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपियों को पुलिस ने भेजा न्यायालय




गोण्डा - थाना को0 कर्नलगंज क्षेत्र के अन्तर्गत नाबालिग लड़की को विपक्षी द्वारा बहला-फुसला कर भगा ले जाने की सूचना प्राप्त हुई। वादी की तहरीर के आधार पर थाना को0 कर्नलगंज में मु0अ0सं0- 258/2024, धारा-363, 376(2) भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम 01. रामू यादव व 02. राम कुमार यादव के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अभियोग में धारा 120बी भादवि की बढोत्तरी किया गया। आज दिनांक 19.06.2024 को नामजद अभियुक्तों 01. रामू यादव व 02. राम कुमार यादव को थाना कर्नलगंज पुलिस के द्वारा गोण्डा लखनऊ मार्ग ग्राम ढेमा गौरा सिंहनापुर के मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी है।


गिरफ्तार अभियुक्तगण

01. रामू यादव पुत्र रामललित निवासी ग्राम अल्लीपुर गोकुला थाना कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।

02. राम कुमार यादव पुत्र वेद प्रकाश निवासी मांझा रायपुर थाना टिकैतनगर, जनपद बाराबंकी।


पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0- 258/2024, धारा-363, 376(2), 120बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना को0कर्नलगंज, जनपद गोण्डा।


गिरफ्तार कर्ता टीम

1. अति0प्र0नि0 शम्भू सिंह

2. हे0का0 बृजेश सिंह 

3. हे0का0 अरविन्दर सिंह



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