Jan 10, 2024

करनैलगंज: नई बाजार निवासी सोनू को कोर्ट ने सुनाई यह सजा

 

     गोण्डा–अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। जिसके फलस्वरूप गैंगस्टर एक्ट के आरोपी सोनू पुत्र अमीन को 02 वर्ष 03 माह का कारावास व रु0 5,000/- रूपये के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

 थाना करनलैगंज पुलिस द्वारा गैंगस्टर एक्ट के आरोप में अभियुक्त सोनू को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री दानबहादुर सिंह, प्रभारी मॉनीटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार हेड का0 दीनबन्धु दुबे व कोर्ट मोहर्रिर का0 हरेश कुमार के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गैंगस्टर एक्ट महोदय द्वारा अभियुक्त सोनू को 02 वर्ष 03 माह का कारावास व रु0 5,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता

01. सोनू पुत्र अमीन निवासी नई बाजार, थाना कोतवाली करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग

01. मु0अ0सं0-330/2021, धारा 3(1) गैंगस्टर एक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा। 

  


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