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Aug 30, 2023

हत्यारोपी सन्तबक्श को कोर्ट ने सुनाई यह सजा


‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दहेज हत्या करने के आरोपी अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।
थाना करनैलगंज पुलिस ने दहेज हत्या करने के आरोप में आरोपी अभियुक्त-सन्तबक्श उर्फ अर्जुन को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। शासकीय अधिवक्ता श्री अमित कुमार पाठक, मॉनिटरिंग सेल व थाना करनैलगंज के पैरोकार हेड का0 दीनबन्धु दूबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 25,000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

अभियुक्त का नाम पता-
01. सन्तबक्श उर्फ अर्जुन पुत्र अमरेश सिंह नि0 ग्राम काशीपुर हरिपाल पुरवा थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0-102/20, धारा 498ए,304बी भादवि 3/4 डी0पी0 ऐक्ट थाना करनैलगंज जनपद गोण्डा।

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