Mar 24, 2023

नगर पालिका परसीमन का मामला,ग्राम प्रधान ने की शिकायत

 शासनादेश को दरकिनार कर कर्नलगंज कस्बे का किया गया परिसीमन


जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों ने अनुसचिव उ०प्र० शासन के आदेश के विरुद्ध नगर पालिका परिषद विस्तार कार्यवाही को दिया अंजाम।


कर्नलगंज, गोण्डा। राजनीतिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण कहे जाने वाले नगर पालिका परिषद कर्नलगंज का परिसीमन एक बार फिर से सुर्खियों का केंद्र बन गया है और गंभीर सवालिया घेरे में है। आपको बता दें कि नगर पालिका परिषद के परिसीमन को लेकर एक तरफ जहां क्षेत्रीय विधायक व भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्थानीय अधिकारियों से लेकर शासन स्तर पर प्रयास किए वहीं दूसरी ओर नगर पालिका परिषद के पूर्व चेयरमैन व वर्तमान प्रतिनिधि सहित प्रभावित ग्रामों के प्रधानों ने परिसीमन पर सवालिया निशान खड़े करते हुए आपत्तियां भी लगाईं। परिसीमन को लेकर एक के बाद एक कई आपत्तियों के साथ चेयरमैन व प्रतिनिधि सहित ग्राम प्रधान के द्वारा उच्च न्यायालय में याचिका भी दायर की गई जो वर्तमान में लंबित है। वहीं दूसरी ओर शासन के विशेष सचिव ने सभी आपत्तियों को निस्तारित बताते हुए पत्र जारी कर परिसीमन की अंतिम अधिसूचना की घोषणा भी कर दी और अब चुनाव की तैयारियां हो रही हैं। इसी क्रम में अनुसचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ के 15 जुलाई 2022 को डीएम गोंडा को जारी पत्र से परिसीमन के असंवैधानिक तरीके से विधि विरुद्ध किये जाने का खुलासा हुआ है। जिससे क्षेत्र की राजनीति में खलबली मच गई है।


श्रीमती सुमन प्रधान ग्राम पंचायत पिपरी विकास खंड कर्नलगंज ने उक्त संबंध में अधिकारियों को दिए गए पत्र में उ०प्र० शासन के निजी सचिव के डीएम गोंडा को 15 जुलाई 2022 को जारी पत्र एवं शासनादेश का हवाला दिया है। जिसमें नगर पंचायत/नगर पालिका के सीमा विस्तार में किसी भी राजस्व गांवों को आंशिक रूप से ना सम्मिलित करते हुए या तो राजस्व गांवों को पूर्ण रूप से सम्मिलित करने अथवा हटाते हुए नगर पंचायत/नगर पालिका सीमा के विस्तार संबंधी शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार सीमा विस्तार हेतु संशोधित प्रस्ताव मांगा गया था। प्रधान ने कहा है कि शासन के उपरोक्त पत्र एवं शासनादेश का पालन ना करके कर्नलगंज के स्थानीय अधिकारियों,कर्मचारियों द्वारा राजनीतिक दबाव में मेरे ग्रामसभा/राजस्व ग्राम पिपरी को नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के सीमा विस्तार में आंशिक लेकर व जनसंख्या कम दिखाकर दूसरे गांव सभा में विलय करने हेतु शासनादेश के विरुद्ध कार्य करते हुए पत्र उपलब्ध कराया गया है।उन्होंने शासन के अनुसचिव के पत्र एवं शासनादेश का अनुपालन कराते हुए नगर पालिका परिषद कर्नलगंज के विधि विरुद्ध किये गये परिसीमन/सीमा विस्तार व दूसरे ग्रामपंचायत में गांव के विलय की संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने एवं दोषी अधिकारियों,कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की है। जिससे क्षेत्र की राजनीति में खलबली मच गई है। बताते चलें कि नगर पालिका परिषद कर्नलगंज में राजस्व ग्राम कर्नलगंज ग्रामीण,सकरौरा ग्रामीण,पिपरी,नरायनपुर मांझा, करुआ व ग्राम पंचायत कादीपुर आंशिक व राजस्व ग्राम कुम्हरगढ़ी को सम्पूर्ण रूप से शामिल किया गया है। वहीं इस परिसीमन को लेकर चेयरमैन प्रतिनिधि शमीम अच्छन ने नियम विरुद्ध और शासन सत्ता के दबाव में अधिकारियों पर कार्य करने का आरोप लगाते हुए परिसीमन को संविधान के नियमों के विरुद्ध बताया है।

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