Dec 16, 2025

सशक्त व प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्त को हुई 12 वर्ष का कारावास

 
गोण्डा - दिनांक 26.08.2021को लवकुश तिवारी नि0 ग्राम पथार तिवारी बाजार थाना तरबगंज जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कर्नलगंज में मु0अ0सं0-310/21, धारा 498ए,304बी भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्तों-01. हरीश शुकला उर्फ शुभम, 02. गोविन्द नारायन शुक्ला, 03. श्रीमती अखिलेश उर्फ कमलेश केे विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना को0 कर्नलगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 28.10.2021 को  न्यायालय प्रेषित किया गया।
 
दोषसिद्धि का विवरण
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 16.12.2025 को अभियोजक बसन्त शुक्ला, थाना को0 कर्नलगंज के पैरोकार का0 अनूप शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर का0 उत्तम कुमार के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोण्डा श्री दुर्ग नारायण सिंह द्वारा दहेज हत्याभियुक्त  हरीश शुक्ला उर्फ शुभम को दोषसिद्ध करते हुए 12 वर्ष का कारावास व 25,000 रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है तथा गोविन्द नरायन शुक्ला एवं श्रीमती अखिलेश शुक्ला उर्फ कमलेश को आरोप में पर्याप्त सक्ष्य न मिल पाने के कारण दोषमुक्त किया गया है।  


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