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Jan 12, 2023

सशक्त पैरवी से हुई पॉस्को एक्ट के आरोपी को 12 वर्ष सश्रम कारावास व अर्थदण्ड की सजा


           गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘मिशन शक्ति अभियान’ व ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप दुष्कर्म के आरोपी अभियुक्त को 12 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 7,000/- के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
 बीते 10.04.2016 को  थाना धानेपुर क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त नन्दे उर्फ रामानन्द ने एक नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गये तथा उसके साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना धानेपुर के पैरोकार आरक्षी मिन्टू चौरसिया द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 12 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 7,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्त का नाम पता
01. नन्दे उर्फ रामानन्द पुत्र रामअवध निवासी जुडावन नाऊपुरवा  थाना धानेपुर, जनपद गोंडा।

पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 112/16, धारा 376, 366, 363 भा0द0वि0  व 3/4 पॉक्सो एक्स थाना धानेपुर जनपद गोण्डा ।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक  आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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