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Dec 19, 2022

पंडित सिंह गोलीकांड फैसले पर बोले सांसद बृजभूषण सिंह



 गोण्डा - 24 दिसंबर 1993 में हुए पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह के ऊपर हुए जानलेवा हमला मामले में सोमवार को अदालत से सांसद सहित चारो आरोपियों को क्लीनचिट मिल गई है। मामले में आरोपी रहे बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह सहित तीन आरोपियों को अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी सिविल कोर्ट जितेंद्र कुमार गुप्ता ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषमुक्त करार दिया है। प्राप्त साक्ष्य व बयान न होने के आधार पर यह फैसला सुनाया गया। जिले के कद्दावर व खांटी समाजवादी नेता पूर्व मंत्री विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह जिनका कोविड काल में निधन हो चुका है,उनपर जानलेवा हमले के मामले में बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह,देवदत्त सिंह,दीप नारायण यादव,ज्ञान सिंह नामजद थे। इस बहुचर्चित  मामले में 29 साल बाद अब न्यायालय का फैसला आया है, जिसमें देवदत्त सिंह की पहले ही मौत हो चुकी है। वहीं फैसला आने के बाद मीडिया से बात करते हुए सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि 29 साल बाद मुझे आज न्याय मिला है, आज हम दोषमुक्त हुए हो गए हैं । उन्होंने कहा कि मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था।

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