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Oct 7, 2022

खद्यान्न वितरण को लेकर डीएम सख्त,घटतौली व अनियमितता पर होगी कठोर कार्यवाही

गोण्डा - जिलाधिकारी डॉ0 उज्जवल कुमार ने बताया कि  राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी राशनकार्डों को माह-अक्टूबर 2022 के प्रथम चक्र में किये जाने वाले माह -अगस्त 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का वितरण निर्धारित दरों अर्थात गेहूँ रू0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल रू0 03 प्रति किग्रा0 की दर से 06 अक्टूबर 2022 से 12 अक्टूबर 2022 तक के मध्य किया जायेगा।  
            उक्त अवधि में अन्त्योदय कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न (14 किग्रा0 गेहूं तथा 21 किग्रा0 चावल) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा० खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा0 गेहूं व 03 किग्रा0 चावल) का वितरण निर्धारित दरों अर्थात गेहूँ रू0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल रू0 03 प्रति किग्रा0 की दर से किया जायेगा। राशनकार्ड धारकों को पोर्टेबिलिटी के अन्तर्गत खाद्यान्न प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध रहेगी।
        उक्त योजनान्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि 12 अक्टूबर 2022 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु मोबाइल ओ.टी.पी. वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। तत्क्रम में उन्होंने जनपद के समस्त उचित दर विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि वे पूर्व में जारी सोशल डिस्टेन्सिंग के निर्देशो का पालन कराते हुए नियमानुसार खाद्यान्न का वितरण निर्धारित दरों (गेहूँ-रू0 02 प्रति किग्रा0 तथा चावल-रू0 03 प्रति किग्रा0 की दर से) के अनुसार पर्यवेक्षणीय अधिकारियों की उपस्थिति में करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही अपनी उचित दर दुकानों पर उक्त योजना के सम्बन्ध में इसकी सूचना चस्पा करेंगे, ताकि कोई भी पात्र लाभार्थी खाद्यान्न प्राप्त करने से वंचित न रह जाये। उन्होंने कहा किसी उपभोक्ता अथवा जन सामान्य को किसी विक्रेता के विरुद्ध किसी प्रकार की शिकायत हो तो जिला पूर्ति कार्यालय/ संबंधित तहसील के उप जिलाधिकारी के कार्यालय से संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं यदि किसी उचित दर विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण के संबंध में घटतौली/अनियमितता किए जाने की शिकायत प्रकाश में आती है। तो उसके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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