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Oct 17, 2022

मारपीट कर घायल करने वाले आरोपी 05 वर्ष कारावास की सजा

गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्त को 05 वर्ष कारावास व रु0 5,000/- हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई । थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत  मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने जैसी घटना घटित हुई थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त अवधेश कुमार तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना इटियाथोक के पैरोकार आरक्षी शैलेन्द्र सिंह के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 05 वर्ष कारावास व रुपये 5,000/- हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
 
अभियुक्त का नाम पता
01. अवधेश कुमार तिवारी पुत्र रामफेर तिवारी निवासी ग्राम हरैया झूमन थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 209/2004 धारा 308,323,504,506 भा0द0वि0 थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा ।

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