गोण्डा - अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन शिकंजा’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा आकाश तोमर द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने के आरोपी अभियुक्तो को 05 वर्ष सश्रम कारावास व रु0 10 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्र के अन्तर्गत मारपीट कर गंभीर रूप से घायल करने जैसी घटना घटित हुई थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्तगण 01. इंस्पेक्टर उर्फ पवन कुमार 02. कप्तान तिवारी 03. अनुज कुमार तिवारी उर्फ गोरेलाल 04. रमापति तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार मुख्य आरक्षी दीनबंधु दुबे के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तगण को माननीय न्यायालय अपर एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने 05 वर्ष सश्रम कारावास व रुपये 10 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता
01. इंस्पेक्टर उर्फ पवन कुमार पुत्र रमापति निवासी सनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।
02. कप्तान तिवारी पुत्र रमापति तिवारी निवासी सनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।
03. अनुज कुमार तिवारी उर्फ गोरेलाल पुत्र रमापति तिवारी निवासी सनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।
04. रमापति तिवारी पुत्र बाबूराम निवासी सनौली मोहम्मदपुर थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा ।
पंजीकृत अभियोग
01. मु0अ0सं0- 136/2008, धारा 323, 34, 308,भा0द0वि0 थाना उमरीबगमगजं जनपद गोण्डा ।
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