गोण्डा - बीते 17 नवम्बर 2017 को थाना इटियाथोक क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नरौरा में एक महिला की हत्या जैसी जघन्य घटना घटित हुई थी जिसमे पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। हत्या जैसे जघन्य अपराधों को प्राथमिकता पर रखते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा संतोष कुमार मिश्रा ने समय समय पर बैठक कर सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को जल्द से जल्द सजा करवाने के निर्देश दिये थे। उक्त के निर्देश के अनुक्रम में मॉनिटरिंग सेल व थाना इटियाथोक के पैरोकार मुख्य आरक्षी दिग्विजय यादव के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को न्यायालय अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोण्डा ने सश्रम आजीवन कारावास व रुपये पचास हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
Dec 24, 2021
हत्त्यारोपी को आजीवन कारावास व अर्थदण्ड की सजा
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