Oct 15, 2026

मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए 17 और 24 अक्टूबर को चलेगा विशेष अभियान






गोण्डा के सभी 2978 मतदेय स्थलों पर सुबह 10 से शाम 4 बजे तक लगेंगे विशेष कैम्प, बीएलओ प्राप्त करेंगे दावे और आपत्तियां

गोण्डा - भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली के निरंतर पुनरीक्षण-2026 के अंतर्गत मतदाता सूची में छूटे पात्र नागरिकों, प्रथम बार मतदान के लिए अर्ह युवा मतदाताओं के नाम शामिल करने तथा मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए जनपद में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत आगामी 17 अक्टूबर (शनिवार) और 24 अक्टूबर (शनिवार) को जिले के सभी सात विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के 2978 मतदेय स्थलों पर विशेष कैम्प आयोजित किए जाएंगे।

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी प्रियंका निरंजन ने बताया कि विशेष कैम्प के दौरान बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) अपने आवंटित मतदेय स्थलों पर पूर्वाह्न 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक उपस्थित रहकर मतदाता सूची से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त करेंगे। अभियान का उद्देश्य 'कोई मतदाता न छूटे' के संकल्प को साकार करते हुए सभी पात्र नागरिकों का नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज कराना है।

उन्होंने बताया कि 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 भर सकते हैं। विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए फार्म-6ए, मृतक, स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा डुप्लीकेट नामों को हटाने के लिए फार्म-7 और मतदाता सूची में दर्ज अशुद्धियों को ठीक कराने अथवा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए फार्म-8 का उपयोग किया जा सकता है।

आवश्यकतानुसार संबंधित आवेदन पत्र अपने मतदेय स्थल के बीएलओ, मतदाता पंजीकरण केंद्र, संबंधित तहसील अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता ECINET मोबाइल ऐप तथा निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं।

जिलाधिकारी ने जनपद के सभी राजनीतिक दलों से अपील की है कि वे अपने कार्यकर्ताओं और बूथ लेवल एजेंटों (बीएलए) के माध्यम से अभियान में सहयोग करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता बनने से वंचित न रहे। साथ ही मतदाता सूची में दर्ज नाम, पता, आयु एवं अन्य विवरणों में विद्यमान त्रुटियों को दूर कराने और अपात्र व्यक्तियों के नाम हटाने के लिए भी नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक पात्र नागरिक का निर्वाचक नामावली में पंजीकरण आवश्यक है। इसके लिए राजनीतिक दलों, ग्राम प्रधानों, सभासदों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों से भी सहयोग की अपेक्षा की गई है।

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