Oct 27, 2026

बलवा व मारपीट करने के आरोपी अभियुक्तों को हुई 02-02 वर्ष का कारावास व रू0 21,000-21,000/- के अर्थदण्ड की सजा




गोण्डा - दिनांक 12-11-2007 को वादिनी रंजू देवी की लिखित तहरीर पर थाना उमरीबेगमगंज में बलवा व मारपीट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमे थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा आरोपी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक नीरज मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर का0 बालेश्वर यादव व थाना उमरीबेगमगंज के पैरोकार की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 27-10-2026 को दोषी अभियुक्तगण अरून सिंह पुत्र रामसोहावन सिंह, बम बहादुर सिंह पुत्र रामऔतार सिंह व रामचन्दर सिंह पुत्र पृथा सिंह को सिविल जज (सी०डि०) /एफ०टी०सी० नवीन/ ए०सी०जे०एम०, गोण्डा श्री अनुराग द्वारा दोषसिद्ध करते हुए 02-02 वर्ष का कारावास व रू0 21,000-21,000/-  के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया हैं।

अभियुक्तगण का विवरण
1- अरून सिंह पुत्र रामसोहावन सिंह, निवासी लालापुरवा, थाना-उमरीबेगमगंज, जिला-गोण्डा।
2- बम बहादुर सिंह पुत्र रामऔतार सिंह, निवासी लालापुरवा, थाना-उमरीबेगमगंज, जिला-गोण्डा।
3- रामचन्दर सिंह पुत्र पृथा सिंह निवासी लालापुरवा, थाना-उमरीबेगमगंज, जिला-गोण्डा।


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