अनफिट वाहनों पर सख्ती—9 वाहन जब्त, 7 के विरुद्ध चालानी कार्रवाई
जब्त सभी वाहनों की आज ही फिटनेस जांच कराने के निर्देश
गोण्डा - जनपद में विद्यार्थियों की सुरक्षित एवं सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से परिवहन विभाग द्वारा स्कूल वाहनों के विरुद्ध विशेष जांच अभियान चलाया गया। DTC लखनऊ ने RTO-A एवं RTO-E (देवीपाटन क्षेत्र) तथा ARTO गोण्डा के साथ संयुक्त रूप से अभियान संचालित करते हुए स्कूल वाहनों की फिटनेस की गहन जांच की। इस दौरान वाहनों की तकनीकी स्थिति के साथ-साथ स्कूल वाहनों के चालकों के पुलिस-वेरिफाइड कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी जांचे गए।
अभियान के दौरान अधिकारियों ने स्कूल वाहनों में निर्धारित सुरक्षा मानकों, फिटनेस एवं आवश्यक अभिलेखों की उपलब्धता की जांच की। जांच का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना रहा कि विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के आवागमन में ऐसे वाहनों का संचालन न हो, जो तकनीकी रूप से असुरक्षित अथवा निर्धारित मानकों के अनुरूप न हों।
संयुक्त जांच अभियान के दौरान अनफिट पाए गए स्कूल वाहनों के विरुद्ध प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई की गई। कुल 9 स्कूल वाहनों को RTO कैम्पस यार्ड, गोण्डा में जब्त किया गया, जबकि 7 स्कूल वाहनों का चालान किया गया। परिवहन अधिकारियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि विद्यार्थियों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करने वाले स्कूल वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
अधिकारियों ने स्कूल वाहन संचालकों एवं विद्यालय प्रबंधन को निर्देशित किया कि वाहनों की फिटनेस, सुरक्षा उपकरणों तथा आवश्यक दस्तावेजों को अद्यतन रखा जाए। साथ ही चालकों के सत्यापन एवं निर्धारित पात्रताओं का भी विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
अभियान के दौरान जब्त किए गए सभी 9 स्कूल वाहनों की फिटनेस जांच आज ही कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने स्कूल प्रबंधन एवं वाहन संचालकों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की फिटनेस समय से कराएं और सभी निर्धारित सुरक्षा मानकों का अनिवार्य रूप से पालन करें।
परिवहन विभाग का यह अभियान विद्यार्थियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चलाया गया है। विभाग द्वारा भविष्य में भी स्कूल वाहनों की नियमित जांच एवं प्रवर्तन कार्रवाई जारी रखी जाएगी, ताकि सड़क पर केवल सुरक्षित, फिट एवं निर्धारित मानकों को पूरा करने वाले स्कूल वाहन ही संचालित हों।
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