Aug 27, 2026

प्रभावी पैरवी से हत्याभियुक्त को हुई सश्रम आजीवन कारावास व रूपये 60,000/- के अर्थदण्ड की सजा

 
गोण्डा - दिनांक 22.11.2021 को थाना परसपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पण्डित पुरवा (पसका) में गन्ने के खेत से एक 08 वर्षीय लड़के का शव प्राप्त हुआ था। वादी राजेन्द्र यादव की लिखित तहरीर के आधार पर थाना परसपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें थाना परसपुर पुलिस द्वारा घटना का सफल अनावरण करते हुए आरोपी अभियुक्त दुर्गेश यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। 

दोषसिद्धि का विवरण-
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे थाना परसपुर में पंजीकृत अभियोग मे मॉनिटरिंग सेल, लोक अभियोजक श्री अमित पाठक, कोर्ट मोहर्रिर हेड का0 चन्द्रिका प्रसाद व थाना परसपुर के पैरोकार का0 शशिकान्त की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक 27.08.2026 को दोषी अभियुक्त दुर्गेश यादव को अपर सत्र न्यायाधीश श्री दानिश हसनैन द्वारा दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 60,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

अभियुक्त का विवरण
1. दुर्गेश यादव पुत्र धर्मराज यादव नि0 पण्डितपुरवा उल्टहवा मांझा पसका थाना परसपुर जनपद गोण्डा। 

अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0- 326/2021 धारा 302,201 भादवि थाना परसपुर जनपद गोण्डा। 


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