गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत समस्त राजपत्रित अधिकारी /थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि नए कानून का प्रभावी रूप से क्रियान्वयन करते हुए उनके क्षेत्रान्तर्गत ऐसे अपराधी जिन्होंने आपराधिक कृत्य से संपत्ति अर्जित की है उनके विरूद्ध बीएनएसएस की धारा 107(1) के दिये गये प्रावधानों के अनुसार कुर्की/जब्तीकरण की कार्यवाही की जाए ।
प्रकरण न0-01.दिनांक 02.01.2026 को भुवन चन्द्र सती, सहायक महाप्रबन्धक/मुख्य प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लि० शाखा गोण्डा द्वारा थाना को0 नगर में लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि गोण्डा शाखा में ऋण वितरण के दौरान गंभीर अनियमितता एवं धोखाधड़ी की गयी है । स्पेशल ऑडिट की अन्तरिम रिपोर्ट एवं गठित कमेटी की संस्तुति के परीक्षण में प्रकाश में आया कि अभियुक्त पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) द्वारा बैंक के अन्य कार्मिकों व खाताधारकों के साथ मिलकर सुनियोजित ढंग से गिरोह बनाकर बैंक की नीति एवं आरबीआई/नाबार्ड के दिशा-निर्देशों के विरुद्ध ऋण स्वीकृति व वितरण किये गये । जांच में यह भी पाया गया कि अभियुक्त द्वारा स्वयं, अपने परिवारजनों एवं गिरोह के सदस्यों को बिना पात्रता एवं आवश्यक अभिलेखों के ऋण वितरित किये गये तथा फर्जी व कूटरचित दस्तावेजों का प्रयोग कर बैंक के 205 खाताधारकों के ऋण व बचत खातों एवं 05 आन्तरिक खातों से कुल रु0 2147.78 लाख की धनराशि का विभिन्न बैंकिंग चैनलों के माध्यम से दुर्विनियोग/अपहरण किया गया । जिसमें 05 आन्तरिक खातों से अनधिकृत रूप से रु0 46.13 लाख की धनराशि निकाल कर गबन किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 45/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 316(5), 3(5), 61(2)(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 18.01.2026 को मुख्य आरोपी अभियुक्त 01. पवन कुमार पाल (तत्कालीन शाखा प्रबन्धक) पुत्र स्व0 राम केवल पाल निवासी कृष्णानगर कालोनी जनौरा परिक्रमा मार्ग एनएसएस विद्यालय नाका जनौरा फैजाबाद, दिनांक 22.02.2026 को अभियुक्त 02. राघवराम पुत्र समयदीन (खाताधारक), 03. शिवाकान्त वर्मा पुत्र स्व० राजितराम वर्मा (खाताधारक) व दिनांक 19.05.2026 को अभियुक्त 04. सुशील कुमार गौतम पुत्र रामलाल गौतम(सहायक शाखा प्रबन्धक) को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
विवेचना के उपरान्त थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु मा0न्यायालय में याचना की गयी थी ।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना कोतवली नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0स0 45/2026 से सम्बन्ध में मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर जालसाजी/धोखाधड़ी/गबन में संलिप्त अभियुक्तगण के द्वारा अर्जित किये गये सम्पति, वाहन सहित 5,94,43,000,/- रूपये अन्तर्गत धारा 107(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कुर्क/जब्तीकरण का आदेश दिया गया । आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही कर नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की जाएगी
प्रकरण न0 02. दिनांक 26.02.26 व 28.02.2026 को थाना को0नगर क्षेत्रान्तर्गत वादीगण द्वारा एक ही प्रकार की ठगी/धोखाधड़ी की घटना के सम्बन्ध में अलग अलग तहरीरे प्रस्तुत की गयी जिनमें मुख्य आरोपी विवेक कुमार उर्फ शमशाद तथा उसके सहयोगियों द्वारा “मल्टी इंटरनेशनल इमीग्रेशन काउंसिल/काउन्सिलिंग” नाम से कार्यालय संचालित कर लोगों को रूस (मास्को) में नौकरी दिलाने के नाम पर वीजा बनवाने का झांसा देकर धनराशि ठगने का आरोप लगाया गया है। जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 179/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस तथा मु0अ0सं0 186/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 05.03.2026 को मुख्य आरोपी अभियुक्त विवेक कुमार उर्फ शमशाद खान पुत्र कासिम खान निवासी 341 स्वमील रोड़ वार्ड न0 20 बेला गोला हरीनगर थाना रामनगर जिला पश्चिमी चम्पारण बिहार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।
विवेचना के उपरान्त थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तों के द्वारा अपराध से अर्जित की गयी सम्पत्ति के विरूद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 107(1) के अन्तर्गत नियमानुसार कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही हेतु न्यायालय में याचना की गयी थी ।
पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में थाना को 0नगर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0स0 179/2026 से सम्बन्ध में मा0न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गोण्डा द्वारा संगठित गिरोह बनाकर ठगी/धोखाधड़ी में संलिप्त अभियुक्तों के द्वारा अपराधिक कृत्यों से अर्जित किये गये 01 अदद स्कार्पियों काली रंग नम्बर UP53FN4414 कीमत 17,00,000/- रूपये व 24,04544/- रूपये तथा मु0अ0स0 186/2026 के सम्बन्ध में 6,77,000/- रूपये अन्तर्गत धारा 107(1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत कुर्क/जब्तीकरण का आदेश दिया गया । इस प्रकार स्कार्पियों गाड़ी सहित कुल 47,81,544/- ( सैतालिस लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौवालिस रूपये) आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति के जब्तीकरण की कार्यवाही कर नियमानुसार निलामी की कार्यवाही की जाएगी ।
प्रकरण न0-01.-
जब्त सम्पत्ति का विवरण-
अपराध से अर्जित 5,94,43,000,/- (पाँच करोड़ चौरानवे लाख तैतालिस हजार रूपये)
अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0 45/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 316(5), 3(5), 61(2)(a) बीएनएस
प्रकरण न0-02.-
जब्त सम्पत्ति का विवरण-
1. 01 अदद स्कार्पियों N काला रंग नम्बर UP53FN4414 (कीमत 17,00,000/- रूपये)।
2. रु0 30,81,544/- ( तीस लाख इक्यासी हजार पांच सौ चौवालिस रूपये) आपराधिक कृत्यों से अर्जित की गयी सम्पत्ति
अभियुक्त के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग का विवरण-
1. मु0अ0सं0 179/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
2. मु0अ0सं0 186/2026, धारा 319(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 61(2)(a) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
नोट - इस प्रकार गोण्डा पुलिस की प्रभावी कार्यवाही के फल स्वरूप अपराध से अर्जित 5,94,43,000,/- (प्रकरण न0 -01) व स्कार्पियों गाड़ी सहित कुल 47,81,544/- (प्रकरण न0-02), कुल रु0- 6,42,24,544/- (छः करोड़ बयालिस लाख चौबीस हजार पाँच सौ चौवालिस रूपये) की सम्पति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही हुई।
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