गोण्डा - कानून-व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने तथा आमजन में सुरक्षा की भावना को और अधिक मजबूत करने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल द्वारा अपराधियों, गुण्डों एवं शांति भंग करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध प्रभावी एवं सख्त कार्यवाही किए जाने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिए गए हैं। उक्त निर्देश के क्रम में थाना मनकापुर पुलिस द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है।
दिनांक 12.06.2026 को थाना मनकापुर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि जिला बदर घोषित अभियुक्त सुनीश मिश्रा पुत्र दुर्गा प्रसाद मिश्रा निवासी बैरीपुर रामनाथ थाना मनकापुर जनपद गोण्डा अपने घर पर मौजूद है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर अभियुक्त को उसके घर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में अभियुक्त जनपद गोण्डा की सीमा में उपस्थित रहने का कोई वैध कारण नहीं बता सका। गिरफ्तार अभियुक्त को श्रीमान जिलाधिकारी गोण्डा द्वारा दिए गए आदेश के क्रम में उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 की धारा 3(1) के अंतर्गत दिनांक 16.05.2026 को 06 माह के लिए जनपद से बाहर भेजा गया था। इसके बावजूद अभियुक्त द्वारा जिला बदर आदेश का उल्लंघन करते हुए जनपद की सीमा में निवास कर रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध ’’धारा 10 उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970’’ के अंतर्गत विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।
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