लखनऊ - पार्कों के व्यावसायिक इस्तेमाल पर हाईकोर्ट सख्त है,रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने पर रोक लगाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि तेज आवाज वाले आयोजनों पर भी रोक लगाई जाए,राज्य सरकार और संबंधित प्राधिकरण को आदेश दिया गया है।व्यवस्था पर पुनर्विचार करने के आदेश दिए हैं।
May 12, 2026
पार्कों में व्यवसायिक प्रयोग पर हाईकोर्ट नाराज
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