Apr 20, 2026

परिवहन विभाग द्वारा जनपद के समस्त विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन स्वामियों को महत्वपूर्ण निर्देश किया गया जारी



शासन द्वारा विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं निगरानी सुनिश्चित करने हेतु यह व्यवस्था की गई लागू

गोण्डा - एआरटीओ (प्रशासन) गोण्डा श्री आर.सी. भारतीय द्वारा जनपद के समस्त विद्यालय प्रबंधकों एवं वाहन स्वामियों को एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया गया है। उन्होंने अवगत कराया है कि जिन विद्यालयों एवं उनमें संचालित वाहनों को अभी तक upisvmp.com पोर्टल पर ऑनबोर्ड नहीं किया गया है, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है। ऐसे विद्यालयों के वाहनों को चिन्हित कर सीज (जब्त) किया जा रहा है।

उन्होंने बताया कि शासन द्वारा विद्यालयी वाहनों की सुरक्षा, पारदर्शिता एवं निगरानी सुनिश्चित करने हेतु यह व्यवस्था लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रत्येक विद्यालय को अपने संस्थान तथा उसमें संचालित समस्त वाहनों का पंजीकरण पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करना होगा। साथ ही, प्रत्येक वाहन चालक का पुलिस सत्यापित चरित्र प्रमाण पत्र एवं शपथ पत्र भी अपलोड किया जाना आवश्यक है।
एआरटीओ (प्रशासन) ने स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लागू की गई है, ताकि विद्यालय आने-जाने वाले विद्यार्थियों के परिवहन में किसी भी प्रकार की अनियमितता या जोखिम को रोका जा सके। बिना सत्यापन के संचालित वाहनों से दुर्घटना या अन्य अप्रिय घटनाओं की आशंका बनी रहती है, जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से यह कदम उठाया गया है।
उन्होंने सभी विद्यालय प्रबंधकों, प्रधानाचार्यों एवं वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे इस कार्य को अत्यंत प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करें। यदि किसी कारणवश अभी तक ऑनबोर्डिंग की प्रक्रिया पूरी नहीं की गई है, तो उसे तत्काल प्रभाव से पूर्ण कराया जाए, अन्यथा संबंधित वाहनों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी।

अंत में उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य दंड देना नहीं, बल्कि विद्यालयी परिवहन व्यवस्था को सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित बनाना है। अतः सभी संबंधित पक्ष सहयोग करें और निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए अपने विद्यालय एवं वाहनों को शीघ्रातिशीघ्र पोर्टल पर ऑनबोर्ड करना सुनिश्चित करें।

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