गोण्डा - जनपद में हिन्दुस्तान दैनिक समाचार पत्र के पत्रकार श्री रंजीत कुमार तिवारी (34 वर्ष) की विद्युत तार गिरने से हुई दर्दनाक मृत्यु के मामले में प्रशासन ने गंभीर रुख अपनाया है। घटना की वास्तविकता एवं जिम्मेदारियों का निर्धारण करने हेतु जिला प्रशासन ने मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदन के क्रम में अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक कुमार द्वारा चार सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया है। इस कमेटी में नगर मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा, अधीक्षण अभियंता विद्युत सुशील कुमार यादव, उपजिलाधिकारी (न्यायिक) मनकापुर/तरबगंज जितेन्द्र गौतम तथा पुलिस क्षेत्राधिकारी नगर आनंद कुमार राय को शामिल किया गया है।
जारी आदेश में कहा गया है कि उक्त कमेटी घटना के सभी पहलुओं—तकनीकी, प्रशासनिक तथा परिस्थितिजन्य तथ्यों—की गहन जांच करेगी। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कहीं लापरवाही या चूक तो इस हादसे का कारण नहीं बनी।
प्रशासन ने जांच कमेटी को निर्देशित किया है कि वे संयुक्त हस्ताक्षरित विस्तृत जांच रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर अपर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में प्रस्तुत करें। इस रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
गौरतलब है कि ग्राम पथवलिया, पोस्ट पोर्टरगंज निवासी पत्रकार स्व0 रंजीत तिवारी की आकस्मिक मृत्यु से क्षेत्र में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों एवं पत्रकार संगठनों ने घटना की निष्पक्ष जांच तथा दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की मांग की है।
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