गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना को0 तरबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 316/25, धारा- 319(2), 318(4), 338, 336(3),340(2), बी0एन0एस0 से सम्बन्धित 01 वांछित अभियुक्त - चंदन सिंह पुत्र भगवान दयाल सिंह निवासी उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा को बस स्टाप गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।
वादी रामायण सिंह पुत्र शिवनन्दन सिंह निवासी उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज जनपद गोण्डा द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी की भूमि से सम्बन्धित गाटा संख्या की संपत्ति, जिसका वैध बैनामा पूर्व में वर्ष 1999 एवं 2002 में निष्पादित होकर क्रेता के पक्ष में स्वामित्व स्थापित हो चुका था, के बावजूद कूटरचित एवं फर्जी दस्तावेज तैयार कर पुनः अवैध रूप से बैनामा किया गया। उक्त कृत्य सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी, कूटरचना एवं कपटपूर्वक संपत्ति हड़पने के उद्देश्य से किया गया है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना को0तरबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। आज दिनांक 21.04.2026 को थाना को0 तरबगंज पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान दोषी पाए गए 01 वांछित अभियुक्त- चंदन सिंह पुत्र भगवान दयाल सिंह निवासी उमरीबेगमगंज थाना उमरीबेगमगंज, जनपद गोण्डा को बस स्टाप गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया।
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