गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर पुलिस व क्राइम ब्रांच/साइबर टीम द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया गया, जिनके द्वारा कूटरचित (फर्जी) बिल/इनवॉइस के माध्यम से स्क्रैप (कबाड़) का अवैध परिवहन कर लगभग 4 करोड़ रु0 के राजस्व की हानि की गई है । थाना कोतवाली नगर व क्राइम ब्रान्च/साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा 1. सूरज गुप्ता उर्फ देवी प्रसाद, 2. शुभम गुप्ता एवं 3. रामतीरथ वर्नवाल को थाना परिसर कोतवाली नगर से गिरफ्तार किया गया ।
घटना का संक्षिप्त विवरण
दिनांक 04.09.2025 को प्रमुख सचिव, राज्य कर उत्तर प्रदेश के निर्देश पर स्क्रैप माफियाओं के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सचल दल इकाई, राज्य कर गोण्डा द्वारा दिनांक 05.09.2025 को मुन्नन खां चौराहे के पास वाहन संख्या CH01TC9871 को जांच हेतु रोका गया। जांच में पाया गया कि वाहन में मिक्स ओल्ड आयरन स्क्रैप का परिवहन कूटरचित एवं दोषपूर्ण प्रपत्रों के माध्यम से किया जा रहा था । वाहन चालक के बयान से ज्ञात हुआ कि स्क्रैप माल नवाबगंज (गोण्डा) से लोड कर गोविन्दगढ़ (पंजाब) भेजा जा रहा था, जबकि प्रस्तुत दस्तावेजों में लोडिंग स्थान सर्वश्री विद्या ट्रेडर्स- रायपुर (छत्तीसगढ़) एवं डिलीवरी स्थान सर्वश्री अविराज ट्रेडिंग- शिमला (हिमाचल प्रदेश) दर्शाया गया था। ई-वे बिल व पोर्टल जांच में भी यह स्पष्ट हुआ कि वाहन छत्तीसगढ़ गया ही नहीं, जिससे दस्तावेजों की कूटरचना की पुष्टि होती है। इसके अतिरिक्त, इनवॉइस में दर्शित वजन (10,010 किग्रा) के सापेक्ष वास्तविक वजन (11,770 किग्रा) पाया गया, जिससे 1,760 किग्रा अतिरिक्त माल बिना कर भुगतान के परिवहन किए जाने की आशंका प्रबल हुई। जांच में संबंधित फर्म विद्या ट्रेडर्स (रायपुर) का पंजीकरण भी निलंबित पाया गया तथा फर्म अपने पंजीकृत पते पर संचालित नहीं मिली। समस्त तथ्यों से स्पष्ट है कि यह कार्यवाही एक संगठित गिरोह द्वारा कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से कर चोरी एवं आर्थिक अपराध करने के उद्देश्य से की जा रही थी। जिसके माध्यम से अभियुक्तगण द्वारा जीएसटी चोरी करके लगभग 4 करोड़ के राजस्व का नुकसान किया गया है । प्राप्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था । घटना की जाँच/विवेचना के क्रम में थाना को0 नगर एवं क्राइम ब्रान्च/साइबर सेल की संयुक्त टीम द्वारा अभियुक्त सूरज गुप्ता, अभियुक्त शुभम गुप्ता व अभियुक्त रामतीरथ को थाना को0 नगर में गिरफ्तार किया गया । गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरुद्ध थाना परसपुर पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया ।
पूछताछ में हुआ खुलासा
अभियुक्तगण द्वारा बताया गया कि वे आपस में मिलकर एक संगठित गिरोह के रूप में कार्य करते हुए फर्जी फर्मों के नाम से कूटरचित बिल/इनवॉइस के आधार पर स्क्रैप (कबाड़) सामग्री को विभिन्न स्थानों से लोड कराकर पंजाब समेत अन्य स्थानों पर भेजा जाता था । अभियुक्तगण द्वारा यह भी बताया गया कि इसी प्रकार से फर्जी ई-वे बिल के माध्यम से लगभग 100 से अधिक गाड़ियों को भेजा गया है जिससे लगभग 4 करोड़ से अधिक की जीएसटी चोरी करके राजस्व हानि की गई है । अभियुक्तगण वाहनों को फर्जी मोबाइल नंबरों के माध्यम से निर्देशित करते थे तथा परिवहन के दौरान कूटरचित दस्तावेजों का उपयोग कर अवैध आर्थिक लाभ अर्जित करते थे ।
गिरफ्तार अभियुक्तगण
1. सूरज गुप्ता उर्फ देवी प्रसाद पुत्र रामबदल गुप्ता निवासी ग्राम पाण्डेय टिकरी थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा (वर्तमान पता – सेक्टर-26, बापूधाम कॉलोनी, चण्डीगढ़)
2. शुभम गुप्ता पुत्र सतीश कुमार गुप्ता, निवासी पड़ाव, थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा
3. रामतीरथ वर्नवाल पुत्र छोटेलाल वर्नवाल, निवासी ग्राम चौकिया थाना लंभुआ जनपद सुल्तानपुर
बरामदगी
1. 04 अदद मोबाइल फोन (OPPO, VIVO व ITEL कंपनी के)
2. 02 अदद आधार कार्ड
3. 01 अदद पैन कार्ड
आपराधिक इतिहास
मुनि जी ट्रांसपोर्ट कं० RA फोकल, सर्वश्री विद्या ट्रेडर्स एवं सर्वश्री अविराज ट्रेडिंग कं0 पर पंजीकृत अभियोग :-
1. मु0अ0सं0 0715/2025 धारा 3(5), 318(4), 111, 336(3), 338, 339, 340(2) बीएनएस थाना को0 नगर जनपद गोण्डा ।
2. मु0अ0सं0 - 690/25 - धारा 318 (4) बी0एन0एस० थाना सिविल लाइन जनपद मुरादाबाद उ०प्र०।
3. मु0अ0सं0 - 285/25 - धारा 111, 3(5), 318(4), 336(3), 338, 339, 340 (2) थाना कन्धरापुर जनपद आजमगढ उ०प्र०।
4. मु0अ0सं0 - 502/25 धारा 318 (4) थाना कैण्ट जनपद बरेली उ०प्र०।
5. मु0अ0सं0 - 686/25 - धारा 318 (4) थाना कोतवाली सिटी जनपद हरदोई उ०प्र०।
6. मु0अ0सं0 - 203/25 धारा 318(4), 319 (2) थाना चेतगंज काशी (कमिश्नरेट वाराणसी) उ०प्र०।
7. मु0अ0सं0 - 727/25 - धारा 318(4), 319 (2) थाना कोतवाली जनपद गाजीपुर उ०प्र०।
अभियुक्त रामतीरथ बर्नवाल का आपराधिक इतिहास
1. मु0अ0सं0 - 71/2019 धारा 135 विद्युत अधिनियम थाना को0 देहात जनपद सुल्तानपुर ।
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