Feb 6, 2026

प्रभावी पैरवी से दहेज हत्याभियुक्तों को हुई सश्रम आजीवन कारावास की सजा लगा अर्थदण्ड

 

गोण्डा - बीते 22.04.2022 को वादी मुन्ना प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल नि0 परसोहना मौजा बेसहूपुर थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में मु0अ0सं0-72/22, धारा 498ए,304बी,323,504 भादवि व 3/4 डी0पी0 एक्ट बनाम 03 नामजद अभियुक्तों-01. छठ्ठीराम वर्मा, 02. प्रहलाद, 03. श्रीमती कुसुमा देवी केे विरूद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा उक्त अभियुक्तगणों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगणों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 29.05.2022 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
 
दोषसिद्धि का विवरण
अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा प्राथमिकता से कराते हुए प्रभावी पैरवी करायी जा रही थी। आज दिनांक 06.02.2026 को अभियोजक श्री चन्द्रशेखर सिंह, थाना मोतीगंज के पैरोकार हेड का0 ओमप्रकाश व कोर्ट मोहर्रिर म0मु0आ0 नीरा यादव के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश गोण्डा नम्रता अग्रवाल द्वारा दहेज हत्याभियुक्तों-01. छठ्ठीराम वर्मा, 02. प्रहलाद, 03. श्रीमती कुसुमा देवी को दोषसिद्ध करते हुए सश्रम आजीवन कारावास व 24,000-24,000/- रू0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।


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