गोण्डा - बालू खनन में कैसरगंज सांसद को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है,सांसद की दायर याचिका हाईकोर्ट से ख़ारिज हो गई है। सांसद पर खनन पट्टे के दुरूपयोग का आरोप है, आरोप है कि जिओ कोऑर्डिनेट से बाहर जाकर बालू खोदी गई । मामला तरबगंज में घाघरा से सटे दुर्गागंज माझा का है,जहां जांच में 1.72 लाख घनमीटर बालू का खनन पाया गया था, जिसपर पर डीएम द्वारा 10 लाख जुर्माना किया गया था। 4.78 करोड़ रॉयल्टी, खनिज मूल्य का वसूला जाना था। इस वसूली के खिलाफ सांसद द्वारा याचिका डाली गई थी।
Nov 27, 2025
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