कैदी की मौत पर उठे सवाल, मजिस्ट्रियल जांच शुरू
जेल में बंद सिद्धदोषी बंदी की संदिग्ध मौत, एडीएम ने जांच के दिए आदेश
जिला कारागार गोंडा में कैदी की मौत, प्रशासन ने मांगी 20 दिन में रिपोर्ट
गोण्डा - जिला कारागार गोंडा में बंद सिद्धदोषी कैदी की मौत के मामले में प्रशासन ने मजिस्ट्रियल जांच शुरू कर दी है। अपर जिला मजिस्ट्रेट गोंडा के आदेश पर यह जांच उप जिलाधिकारी (सदर) द्वारा की जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, सिद्धदोष बंदी शोभाराम साहू (66 वर्ष) पुत्र नीबर साहू, निवासी ग्राम छबीले पुरवा, मौजा गंगापुर, थाना कोतवाली नगर, की 25 अगस्त 2025 की शाम करीब 6 बजे लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी।
घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट महोदया ने 25 सितंबर 2025 को मजिस्ट्रियल जांच के आदेश जारी किए थे। इसके बाद अपर जिला मजिस्ट्रेट के पत्र के माध्यम से उप जिलाधिकारी (सदर) को जांच अधिकारी नामित किया गया।
आदेश के अनुसार, जांच अधिकारी से कहा गया है कि वह घटना के सभी पहलुओं की जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस संबंध में जिला कारागार अधीक्षक को निर्देश दिया गया है कि वे अपने अधीनस्थ अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान साक्ष्यों सहित 20 कार्य दिवसों के भीतर प्रस्तुत करें।
साथ ही मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य प्रमाणिक साक्ष्य भी उप जिलाधिकारी के कार्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए गए हैं। मृतक के परिजनों को भी बुलाकर उनका बयान दर्ज कराया जाएगा।
इसके अलावा, यदि कोई अन्य व्यक्ति इस मामले से संबंधित कोई साक्ष्य या बयान देना चाहता है, तो वह एक माह के भीतर किसी भी कार्यदिवस में उप जिलाधिकारी (सदर) कार्यालय, गोंडा में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है।
प्रशासन ने कहा है कि जांच पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके।
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