Sep 19, 2025

पुलिस हुई सक्रिय, कर्नलगंज में चोरी की घटना निकली झूठी, मिलेगी सजा

 
कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित विभाग को दें सूचना 

झूठी एवं फर्जी सूचना देने वाले व उनका सहयोग करने वालों पर होगी वैधानिक कार्यवाही*

झूठी सूचना का विवरण

करनैलगंज/ गोण्डा - गुरुवार को जानकी पत्नी श्रीराम निवासी ग्राम बबुरास पाण्डेपुरवा थाना को0 कर्नलगंज जनपद गोण्डा द्वारा सूचना दी गयी कि उनके घर में चोर ने घुसकर चोरी की तथा उन पर चाकू से हमला किया है । सूचना पर पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुँचकर जाँच की गयी । जाँच के दौरान उक्त महिला से विस्तृत पूछताछ करने पर स्पष्ट हुआ कि उनके द्वारा बताई गयी घटना असंगत एवं विरोधाभासी है । आस-पास के ग्रामीणों एवं अन्य स्रोतों से जानकारी करने पर ज्ञात हुआ कि महिला पूर्व से ही नशीली गोलियाँ लेने की आदी है तथा कई बार इस प्रकार की झूठी सूचना पूर्व में भी दे चुकी है। मौके से एक ब्लेड बरामद किया गया जिस पर खून लगा हुआ था, जाँच से यह प्रकाश में आया कि महिला जानकी द्वारा स्वयं ही ब्लेड से अपने आप को घायल किया गया है। किसी भी अज्ञात व्यक्ति अथवा चोरों द्वारा हमला अथवा चोरी की घटना घटित होना असत्य पाया गया है। इस प्रकार तथाकथित चोरी एवं हमले की घटना पूरी तरह से निराधार एवं असत्य है। नागरिकों से अपील है कि इस प्रकार की झूठी/भ्रामक सूचना न दें, अन्यथा विधिक कार्यवाही की जायेगी।

झूठी सूचना देना न केवल सामाजिक व्यवस्था को बाधित करता है, बल्कि इससे सार्वजनिक संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग होता है एवं जनमानस में भय या भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है । अतः सभी नागरिकों से आग्रह है कि कोई भी सूचना प्राप्त होने पर उसकी सत्यता की पुष्टि के पश्चात ही पुलिस विभाग अथवा अन्य सम्बन्धित कार्यालय को सूचित करें । झूठी, भ्रामक अथवा निराधार शिकायत/सूचना देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सजा छह माह से दो वर्ष तक का कारावास एवं पांच हजार रुपये तक का जुर्माना अथवा दोनो हो सकते हैं ।

पुलिस विभाग जनसामान्य को आश्वस्त करता है कि शांति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कृतसंकल्पित है । किसी भी असत्य सूचना को कतई प्रोत्साहित नहीं किया जाएगा

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