लखनऊ - स्कूल मर्जर पर हाईकोर्ट ने कड़ा आदेश देते हुए सीतापुर में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है,मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली लखनऊ बेंच ने सुनवाई के दौरान सीतापुर जनपद में स्कूल मर्जर पर रोक लगाते हुए कहा कि जब तक याचिका का अंतिम निर्णय न हो जाये तब तक कोई मर्जर नहीं होगा और यथास्थिति कायम रखी जाये। कोर्ट को सरकार की ओर से दी गई दलीलों और डाटा में विसंगतियां मिलीं, याचियों की ओर से अधिवक्ता एल.पी. मिश्रा, गौरव मेहरोत्रा और उत्सव मिश्रा ने मजबूत तर्क रखे। कोर्ट का आदेश फिलहाल सिर्फ सीतापुर जिले पर ही लागू होगा और अगली सुनवाई तक स्टे रहेगा।
Jul 24, 2025
स्कूल मर्जर को लेकर हाईकोर्ट का कड़ा आदेश
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