Jun 27, 2025

कीटनाशी विक्रेताओं को पक्की रसीद देना अनिवार्य:कृषि रक्षा अधिकारी

 कीटनाशी विक्रेताओं को पक्की रसीद देना अनिवार्य:कृषि रक्षा अधिकारी 

बहराइच । जिला कृषि रक्षा अधिकारी प्रिया नंदा ने बताया कि अपर कृषि सचिव, कृषि एवं अपर कृषि निदेशक, कृषि रक्षा द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि कीटनाशी विक्रेताओं को कैश मेमो, क्रेडिट मेमो की रसीद किसानों को उपलब्ध कराई जाए. विदित हो की कीटनाशक नियमावली 1971 के नियम 15 तथा कीटनाशक मूल्य स्टॉक प्रदर्शन एवं रिपोर्ट प्रेषण आदेश 1986 की धारा 4 के अंतर्गत विक्रेता द्वारा क्रेता को कैश ेममो, क्रेडिट मेमो की पक्की रसीद जारी करना तथा उक्त संबंधी अभिलेख तथा स्टाक पंजिका, भंडारण पंजिका, रेट बोर्ड इत्यादि को रखने का प्रावधान है।उक्त के क्रम में जनपद के समस्त कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि कृषकों को कीटनाशक विक्रय के समय अनिवार्य रूप से कैश मेमो जिसमें कीटनाशी रसायन का नाम, बैच नंबर, निर्माण तिथि,  अंतिम प्रयोग तिथि एवं मूल्य अंकित हो। कृषकों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाए साथ ही प्रत्येक प्रतिष्ठान पर कीटनाशक रसायन के उपलब्ध स्टॉक की मात्रा एवं मूल्य प्रदर्शित रेट बोर्ड भी लगाया जाए। उन्होनें बताया कि कोई भी विक्रेता कीटनाशी लाइसेंस पर अंकित विनिर्माण इकाई कंपनी द्वारा जारी प्रिंसिपल सर्टिफिकेट के अतिरिक्त अन्य किसी भी विनिर्माण इकाई कंपनी द्वारा उत्पादित रसायन की बिक्री नहीं करेगा। यह देखा जा रहा है की विक्रेताओं द्वारा उक्त निर्देशों की अक्षरशरू पालन नहीं किया जा रहा है निरीक्षण के समय उक्त निर्देशों का पालन न करने वाले कीटनाशी विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संबंधित विक्रेता का होगा। इसके साथ ही समस्त किसान भाइयों को सूचित किया जाता है कि किसी भी कीटनाशक प्रतिष्ठान से किसी भी प्रकार का कृषि रक्षा रसायन क्रय करते समय पक्की रसीद उक्त दुकानदार से जरूर मांग करें अगर कोई दुकानदार पक्की रसीद ,कैश मेमो देने से इनकार करता है तो जिला कृषि रक्षा अधिकारी बहराइच के मोबाइल नंबर 9696 165492 पर आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

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