Jun 2, 2025

मुठभेड़ में ढेर हुए सोनू पासी उर्फ भुर्रे का मामला पहुंचा सुप्रीमकोर्ट, होगी मजिस्टीरियल जांच

 



गोण्डा - पुलिस अधीक्षक गोण्डा के पत्रांक ज-169/2025, दिनांक 20.05.2025 द्वारा स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र उमरी बेगमगंज के अन्तर्गत दिनांक 19/20.05. 2025 की रात्रि में घटित पुलिस मुठभेड़ की घटना, जिसमें आत्मरक्षार्थ जवाबी पुलिसिया कार्यवाही में एक लाख रूपये का इनामी वांछित अपराधी सोनू पासी उर्फ भुर्रे पासी पुत्र निरमोही, निवासी ग्राम कादीपुर, थाना करनैलगंज, जनपद गोण्डा की हुई मृत्यु की मजिस्टीरियल जाँच कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली एवं मा० राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के निर्देशों के अनुपालन में पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० के डी.जी. परिपत्र संख्या-22/2017, दिनांक 01.08.2017 के क्रम में प्रश्नगत पुलिस मुठभेड़ की मजिस्टीरियल जाँच अपेक्षित पायी जाती है। प्रकरण में जिला मजिस्ट्रेट नेहा शर्मा गोण्डा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा-196 के अन्तर्गत उक्त पुलिस मुठभेड़ की घटना की मजिस्टीरियल जाँच हेतु अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व), गोण्डा को नामित किया गया है। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट को उक्त घटना की समस्त पहलुओं की विधिवत् जाँच कर मजिस्टीरियल जाँच रिपोर्ट एक पक्ष में अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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