पैरवी से दहेज हत्या के 02 आरोपी अभियुक्तो को हुई 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व रूपए 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा-
संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 07.05.2012 को थाना को0देहात क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम भगवतपट्टी मौजा मलारी मे घटित घटना से संबंधित 02 अभियुक्तों 01. अरूण कुमार श्रीवास्तव 02. श्रीमती निर्मला श्रीवास्त ने वादी की लड़की को आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरित करने का अपराध किया गया था। जिसमे पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण जैसे जघन्य अपराधों को प्राथमिकता पर रखते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर ने समय समय पर बैठक कर सशक्त व प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तो को जल्द से जल्द सजा करवाने के निर्देश दिये थे।
उक्त के निर्देश के अनुक्रम में मॉनिटरिंग सेल व थाना को0देहात के पैरोकार मु0आरक्षी रामजीत पटेल के द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट गोंडा ने 07-07 वर्ष के सश्रम कारावास व रुपये 20-20 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
अभियुक्तगण का नाम पता-
01. अरूण कुमार श्रीवास्तव निवासी भगवतपट्टी मौजा मलारी थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
02. श्रीमती निर्मला श्रीवास्तव निवासी भगवतपट्टी मौजा मलारी थाना कोतवाली देहात जनपद गोण्डा।
पंजीकृत अभियोग-
01. मु0अ0सं0- 213/2012, धारा 306 भा0द0वि0 थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह
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