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Jan 25, 2023

बस्ती में युवती की हत्या में दो को आजीवन कारावास

बस्ती। में युवती की हत्‍या के मामले में महिला और उसके दामाद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम के न्‍यायाधीश सुनील कुमार श्रीवास्तव ने साक्ष्‍यों और बयानों के आधार पर दोनों को दोषी करार दिया। इसके अलावा 21 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अर्थदंड न जमा करने पर दोनों को 2 वर्ष 1 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। घटना 10 जुलाई 2018 की है। 

          सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता जय गोविंद सिंह ने बताया कि सोनहा थाना क्षेत्र के अमरौली शुमाली गांव निवासी नीलू पुत्री राम विलास की पुरानी रंजिश और बच्‍चों के बीच हुए विवाद को लेकर लाठी-- डंडों से पीटने से बाद मिट्टी का तेल छिड़ककर जला दिया गया था। जिसकी इलाज के दौरान गोरखपुर मेडिकल कालेज में मौत हो गई थी। मामले में उसके परिजन की तहरीर के आधार पर पुलिस ने गैर इरादतन हत्‍या का मुकदमा दर्ज किया था।

मृतका के चचेरे भाई किशन के दर्ज कराए मुकदमें में अमरौली शुमाली टोला बाधपुर निवासी संवारी देवी, उसके दामाद गौर थाना क्षेत्र के सांवडीह गांव निवासी कमलेश पर हत्या का आरोप लगाया था।  

गंभीर रूप से झुलसी नीलू की 14 जुलाई 2018 को मौत हो गई थी। मृत्यु पूर्व दिए गए बयान में नीलू ने सवारीं देवी और कमलेश पर मिट्टी का तेल छिड़क कर जलाने की बात कही थी। दोनों के विरुद्ध पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। न्यायालय ने सुनवाई के दौरान उपलब्‍ध साक्ष्‍यों और बयान के आधार पर मामले को गंभीर प्रकृति का मानते हुए दोनों को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई।   


          रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट 

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