बता दें कि कलवारी थाना क्षेत्र के महुरइया गांव निवासी ओम प्रकाश ने थाने में तहरीर देते हुए अपने बहनोई बहादुरपुर ब्लाक के प्रमुख रामकुमार निवासी बबुरहिया को सपा जिलाध्यक्ष एवं सदर विधायक महेंद्र नाथ यादव पर सहयोगियों के साथ अपहरण कर एक मकान में बंधक बना लेने की शिकायत की थी।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता कृष्ण मोहन उपाध्याय ने अदालत को बताया कि मामला 23 अक्टूबर 2021 का है, जिसमें 17 मार्च 2022 को मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में ओमप्रकाश ने 17 मार्च को तहरीर दी। जिस आधार पर पुलिस ने इन सभी के खिलाफ अपहरण सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
इनपर है आरोप
ब्लाक प्रमुख को पुलिस ने सपा विधायक महेंद्र नाथ यादव के भुअर निरंजनपुर स्थित मकान से छुड़ाया था। विवेचना के दौरान महेंद्र के अलावा, उनके भाई जितेंद्र यादव, अमरेंद्र यादव सहित विवेक कुमार शुक्ला उर्फ पिंटू, जय प्रकाश चौधरी का नाम प्रकाश में आया। पुलिस ने सभी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में भेजा। यह चारो आरोपी न्यायालय से अंतरिम जमानत पर थे, न्यायालय में गुरूवार को चारो आरोपियों के पूरक जमानत की अर्जी दी, जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश ने उनकी अर्जी खारिज करते हुए उन्हे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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