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Oct 14, 2022

महिला सिपाही सारिका की पैरोकारी का असर,कोर्ट ने दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई कठोर सजा

गोण्डा - बीते 23.10.2019 को थाना मोतीगंज क्षेत्र के अन्तर्गत अभियुक्त बिंद्रा पुत्र पंचम कोरी ने एक लड़की के साथ दुष्कर्म जैसा जघन्य अपराध किया था। जिसमे थाना मोतीगंज पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मॉनिटरिंग सेल व थाना मोतीगंज की पैरोकार महिला आरक्षी सारिका द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्त को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश गोंडा ने 10 वर्ष कठोर कारावास व रु0 50,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्त का नाम पता
01. बिंद्रा पुत्र पंचम कोरी नि0 सिंगारी पुरवा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग
01.मु0अ0सं0- 268/2019, धारा 376 भा0द0वि0 थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।
महिलाओ/बालिकाओं के विरुद्ध हुए ऐसे सभी अपराधों के इन मुकदमों को पुलिस अधीक्षक गोंडा आकाश तोमर के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल द्वारा सर्वोच्च प्राथमिकता पर रखते हुए निरन्तर प्रभावी पैरवी की जा रही है।

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