Sep 15, 2022

जिला कारागार गोण्डा में विधिक साक्षरता शिविर का हुआ आयोजन

गोण्डा-उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ व माननीय जनपद न्यायाधीश श्री रविन्द्र कुमार के निर्देशानुसार आज दिनांक 15 सितंबर को जिला कारागार गोण्डा में विधिक साक्षरता | शिविर का आयोजन श्री विश्व जीत सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गोण्डा के द्वारा वीडियो कान्फेसिंग के माध्यम से किया गया।विधिक साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा चर्चा करते हुए बताया गया कि वर्तमान में न्याय सभी के लिए उपलब्ध है, न्याय पाने का सभी को समान अधिकार है। यदि कोई व्यक्ति अपना मामला न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहता है अथवा उसका कोई प्रकरण न्यायालय में लम्बित है तो उस व्यक्ति की गरीबी न्याय दिलाने में रूकावट नही होगी। वर्तमान समय में तहसील स्तरीय न्यायालय से उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय तक न्याय दिलाये जाने हेतु विधिक सेवा समितियां, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समितियां कार्य कर रही है। कोई भी व्यक्ति जो अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य है, मानव दुर्व्यवहार एवं बेगारी से पीड़ित है, स्त्री या बालक है, मानसिक रूप से अस्वस्थ अथवा असमर्थ है, जातीय हिंसा, अत्याचार औद्योगिक कर्मकार आदि श्रेणी में आने वाले व्यक्ति हैं, तो निःशुल्क विधिक सहायता पाने के हकदार हैं। इसके लिए आवेदन जिले में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को करना पड़ेगा। दूरस्थ ग्रामीण एवं दूरगामी क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्ति आनलाइन के माध्यम से विधिक सेवाओं की जानकारी तथा निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त कर सकते हैं। साक्षरता शिविर में सचिव द्वारा यह भी बताया गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित किया गया है कि आजीवन कारावास के सिद्धदोष ऐसे बन्दी जिनकी समयपूर्व रिहाई हेतु प्रार्थना पत्र लम्बित है, उनके समस्त प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक माह के अन्दर किया जाये। तथा आजीवन कारावास के सिद्धदोष ऐसे बन्दी जिनकी आयु 70 वर्ष से अधिक है अथवा जो किसी अपराध एवं गम्भीर बीमारी से ग्रस्त है, ऐसे बन्दियों को समयपूर्व रिहाई के प्रार्थना पत्र प्राप्त करके उनको दो माह के अन्दर निस्तारित करना सुनिश्चित किया जाये।   इस अवसर पर जिला कारागार के जेलर शिव प्रताप मिश्र सहित अन्य कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

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