Feb 3, 2026

पीड़िता पहुंची कमिश्नर के दरबार,नाबालिग प्रतिवादी पर गंभीर आरोप, मुकदमा दर्ज कराने की मांग


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गोण्डा - कमिश्नर देवीपाटन मंडल के दरबार पहुंचकर पीड़िता ने नाबालिक प्रतिवादी पर जालसाजी के तहत सरकारी योजना का लाभ लेने का आरोप लगाते हुए पूरे मामले की जांच की मांग उठाई। मामला हलधरमऊ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम व पोस्ट पहाड़ापुर, थाना कटरा बाजार से जुड़ा है,जहां नूरजहां पत्नी अख्तर अली द्वारा कमिश्नर देवीपाटन मंडल को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि प्रतिवादी अब्दुल मारूफ पुत्र अब्दुल रउफ उपरोक्त पते का निवासी हैं , जो दिनांक 02 मई 2025 को, आपसी व पुरानी रंजिश के कारण प्रार्थिनी के बेटे अन्नू पुत्र अख्तर अली पर अब्दुल मारूफ और उसके साथियों ने मिलकर प्रार्थिनी के बेटे पर जानलेवा हमला किया था, जिस मुद्दे को लेकर थाना कटरा बाजार की पुलिस द्वारा अब्दुल मारूफ व उसके साथियों पर NCR पंजीकृत किया, जिसका नंबर 87/25 पुलिस विवेचना के दौरान, तथा पूर्व माध्यमिक विद्यालय पहाड़ापुर के प्रधानाचार्य ने प्रतिवादी अब्दुल मारूफ को नाबालिग प्रमाणित किया। यह उल्लेख किया गया है कि अब्दुल मारूफ की जन्मतिथि 02/02/2010 है, जिसके खिलाफ प्रतिवादी अब्दुल मारूफ का मुकदमा किशोर न्याय बोर्ड में विचाराधीन है।

कमिश्नर को दिए गए शिकायती पत्र में पीड़िता ने कहा कि प्रतिवादी अब्दुल मारूफ पुत्र अब्दुल रउफ वर्ष 2025 से मनरेगा में लाभार्थी है और मनरेगा जॉब कार्ड में अब्दुल मारूफ की उम्र वर्ष 2025 के अनुसार 18 वर्ष है जो फर्जी दस्तावेज को लगाकर सरकारी योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं उनका मनरेगा अकाउंट एक्टिव है। उन्हें लगातार मनरेगा में काम करते हुए भी दिखाया गया है और साथ ही मतदाता सूची में भी नाम दर्ज है। विद्यालय के दस्तावेज के द्वारा प्रतिवादी अब्दुल मारूफ नाबालिक है तो अब सवाल उठता है कि सरकारी लाभ को लेने में वह कैसे बालिक हो गया। पीड़िता द्वारा पूरे प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग उठाई गई है।


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