डीएम स्तर से जारी फरमान में सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को आदेशित किया गया है कि वे तत्काल बिना मान्यता प्राप्त चिह्नित विद्यालयों की सूची संबंधित एसडीएम और सीओ को उपलब्ध करा दें। साथ ही स्वयं संपर्क कर टीम के साथ अभियान चलाते हुए बिना मान्यता वाले विद्यालयों को बंद कराना सुनिश्चित करें। ऐसे बिना मान्यता वाले संचालित विद्यालय जिन्हें पूर्व में नोटिस निर्गत करते हुए अर्थदंड लगाया जा जा चुका है और फिर भी सबंधित संस्था के प्रबंधक स्तर से स्कूल का संचालन किया जाता मिलता है। ऐसे स्कूल के प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
मौजूदा शैक्षिक सत्र में जिले स्तर पर बिना मान्यता लिए चल रहे स्कूलों को नए सिरे से चिह्नित कराया गया है। ऐसे स्कूलों का ब्योरा जुटाने के साथ ही उन पर नियमानुसार कार्रवाई शुरू की गई। इस दायरे में मान्यता वापस लेने के बाद फिर से स्कूल संचालित करने वाले विद्यालय भी शामिल हैं। विभागीय स्तर से 225 स्कूलों पर एक-एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है। विभागीय स्तर से स्कूलों को बंद कराए जाने के बाद फिर से संचालन करने की शिकायतों पर डीएम स्तर से अब एसडीएम व सीओ की अगुवाई में टीम गठित कर दी गई है। नोटिस का अनुपालन न करने वाले बिना मान्यता प्राप्त स्कूल के जिम्मेदारों के खिलाफ अब मुकदमा दर्ज कराया जाएगा।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
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