बताते चलें कि विगत 17 जुलाई 2017 को उप्र गोसेवा आयोग की बैठक में कटीले तारों पर रोक लगाने की बात कही गई थी, जिसमें कहा गया था कि ऐसे तारों की चपेट में आकर अक्सर गोवंश घायल हो जाते हैं। आयोग की संस्तुतियों के आधार पर सरकार ने यह कठोर कदम उठाया है। इससे पूर्व भी 16 मार्च 2018 एवं 13 जुलाई 2021 को भी इस बाबत निर्देश दिये गये थे। अब कहा गया है कि सख्ती से इस पर अमल करें।
24 घंटे क्रियाशील रखें पशु चिकित्सालय
इसके अलावा प्रमुख सचिव ने अपने पत्र में कहा है कि गोवंश केउपचार केलिए जिला मुख्यालय पर एक पशु चिकित्सालय को 24 घंटे क्रियाशील किया जाये। वहां रोटेशन के आधार पर पशु चिकित्सक एवं अन्य स्टाफ की तैनाती की जाये।
रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट
No comments:
Post a Comment