Sep 1, 2022

दहेज हत्या में पति को 10 साल का कारावास

फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश अनिल कुमार खरवार की अदालत ने दहेज हत्या के मामले में पति को 10 साल सश्रम कारावास व सात हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न अदा करने पर चार माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।      
शासकीय अधिवक्ता राघवेश प्रसाद पांडेय ने अदालत को बताया कि गोंडा जिले के तरबगंज थाना अंतर्गत चंद्रसुहापूरे निवासी जागेश्वरी देवी ने पुलिस अधीक्षक को दिए शिकायती पत्र में कहा था कि उसकी पुत्री कंचन मिश्रा का विवाह 27 अप्रैल 2009 को छावनी थाना क्षेत्र के सांड़पुर गांव निवासी रवींद्र कुमार पाठक उर्फ सोनू के साथ हुआ था। ससुराल में बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। मांग पूरा न हो पाने के कारण चार अक्टूबर 2012 को उसे जला दिया।

फैजाबाद जिला अस्पताल में उसी दिन उसकी मौत हो गई। छावनी पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इस मामले में पुलिस ने पति के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। अदालत ने साक्ष्य व गवाहों के बयान के आधार पर सजा सुनाई।    

          रुधौली बस्ती से अजय पांडे की रिपोर्ट

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