गोण्डा - थाना उमरीबेगमगंज क्षेत्रांतर्गत निवासी वादी द्वारा थाना उमरीबेगमगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री दिनांक 29.11.2019 को शाम 7.00 बजे उसको खाना देने गाँव के बाहर मड़हे पर गयी थी खाना देकर मड़हे के पूरब शौच के लिए गयी तो गाँव का ही विपक्षी संदीप लोनिया पुत्र विश्राम पीछे से पहुच कर जबरदस्ती दुराचार किया। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना उमरीबेगमगंज में सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान अभियोग में दोषी पाए गए आरोपी अभियुक्त 01. संदीप लोनिया को थाना उमरीबेगमगंज पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ ल के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी/पश्चिमी के नेतृत्व में "आपरेशन कन्विक्शन" के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है । जिसके क्रम में थाना उमरीबेगमगंज में पंजीकृत नाबालिग से दुराचार सम्बन्धी अपराध में आज दिनांक 20.08.2026 को अभियोजक श्री अशोक सिंह, थाना उमरीबेगमजं के पैरोकार का0 उपदेश वर्मा व कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) श्री निर्भय प्रकाश द्वारा अभियुक्त संदीप लोनिया को दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष कारावास व रु0 15,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।
No comments:
Post a Comment