Nov 8, 2025

पुलिस ने 15,000/- रूपये का इनामिया, गैंगस्टर एक्ट के अभियुक्त को किया गिरफ्तार

गोण्डा - अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना तरबगंज पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-143/25, धारा 3(1) यू0पी0 गैंगस्टर एक्ट से सम्बन्धित 15,000/- रूपये के इनामिया वांछित अभियुक्त-कोमल कुमार उर्फ मंटू पुत्र फेरू सिंह नि0 हिसावाडा थाना सिंघावली अहीर जनपद बागपत को मोहल्ला राजनगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। 
बीते 23.05.2025 को प्रभारी निरीक्षक तरबगंज कमलाकान्त त्रिपाठी मय हमराह क्षेत्र में गश्त के दौरान आजादनगर चौराहा पहुंचे, जहाँ जनता से सूचना प्राप्त हुई कि कोमल कुमार उर्फ मंटू पुत्र फेरू सिंह व अमित कुमार पुत्र विजयपाल निवासी जनपद बागपत एक संगठित गिरोह बनाकर गोवध व गोवंश की तस्करी का कार्य करते हैं तथा इनके अपराधों से समाज में भय व आतंक व्याप्त है। उक्त गिरोह का कृत्य उ०प्र० गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 1986 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दण्डनीय पाया गया। गिरोहचार्ट तैयार कर अनुमोदन उपरान्त अभियोग पंजीकृत किया गया था। जिसमें उ0नि0 गौरव सिंह के द्वारा किए गए अथक मेहनत एवं प्रयासों उपरांत 15,000/- रूपये के इनामिया गैंगस्टर कोमल कुमार उर्फ मंटू को मोहल्ला राजनगर थाना कविनगर जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का एक आपराधिक गिरोह है जो भौतिक एवं आर्थिक लाभ प्राप्त करने हेतु गोवध एवं गो तस्करी की घटनाओं को अंजाम दिया करते है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना तरबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर न्यायालय रवाना किया गया। 


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