गोण्डा - बीते 16.11.2011 को थाना कटरा बाजार क्षेत्रान्तर्गत वादी दूलमदास पुत्र रामभरोसे नि0 मज्जीपुरवा मौजा सरैया (बनगाँव) द्वारा तहरीर दी गई कि उसने अपनी पुत्री की शादी दीपनरायन पुत्र गिरधारी नि0 वीरपुर थाना कटरा बाजार गोण्डा के साथ की थी, जो उनकी पुत्री को लेकर नहीं गये। जिसके संबंध में दहेज प्रथा का मुकदमा लिखवाया गया। उसी की रंजिश को लेकर विपक्षीगण द्वारा वादी की पुत्री को घर से जबरदस्ती हत्या करने की नीयत से ले गये । प्राप्त तहरीर के सम्बन्ध में थाना कटरा बाजार पर मु0अ0सं0- 367/2011, धारा 364,506 भादवि नामजद अभियुक्तगण के विरूद्ध पंजीकृत हुआ था । जिसमें कटरा बाजार पुलिस द्वारा अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया । थाना स्थानीय पर तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्तगण 01. गिरधारी लाल व 02. दीपनरायन के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 24.11.2014 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरूद्ध न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिसके क्रम में आज दिनांक 24.10.2025 को थाना कटरा बाजार पर पंजीकृत अपहरण संबंधी अपराध में अभियोजक अमित पाठक, थाना कटरा बाजार के पैरोकार हे0कां0 सुनील शुक्ला व कोर्ट मोहर्रिर हे0कां0 शिवपाल सिंह के द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप न्यायालय ए0एस0जे0 तृतीय, गोण्डा राजेश कुमार (तृतीय) द्वारा अभियुक्तगण 01. गिरधारी लाल व 02. दीपनरायन को 10-10 वर्ष का सश्रम कारावास व रू0 53,000/- 53,000/- के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।
अभियुक्त का नाम पता
01. गिरधारी लाल पुत्र भगोले नि0 वीरपुर थाना कटरा बाजार गोण्डा ।
02. दीपनरायन पुत्र गिरधारी नि0 वीरपुर थाना कटरा बाजार गोण्डा ।
अभियोग का विवरण
01. मु0अ0सं0- 367/2011, धारा 364,506 भादवि थाना कटरा बाजार जनपद गोण्डा।
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