Oct 16, 2025

किसानों को फार्मर रजिस्ट्री के पश्चात ही मिलेगा कृषि विभाग के योजनाओं का लाभ



जनपद के सभी किसानों को फार्मर रजिस्ट्री कराना हुआ अनिवार्य, नहीं तो कृषि विभाग के योजनाओं का नहीं मिलेगा लाभ

गोण्डा - शासन के निर्देशानुसार अब जनपद के किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए "फार्मर रजिस्ट्री" अनिवार्य कर दी गई है। कृषि विभाग द्वारा यह निर्णय किसानों को पारदर्शी और सुविधाजनक सेवा उपलब्ध कराने हेतु लिया गया है। इस रजिस्ट्री के माध्यम से पात्र किसानों की सही जानकारी सरकार तक पहुँच सकेगी, जिससे योजनाओं का लाभ वास्तविक लाभार्थियों तक सुगमता से पहुँच सकेगा।

जनपद के समस्त किसानों को सूचित किया जाता है कि जिन किसानों की फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है, केवल उन्हीं किसानों को आगामी रबी/खरीफ सत्र में सहकारी समितियों के माध्यम से खाद (यूरिया, डीएपी आदि) का वितरण किया जाएगा। साथ ही, उन्हीं पंजीकृत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, बीज वितरण योजना, कृषि यंत्र अनुदान योजना, मृदा स्वास्थ्य कार्ड, एवं अन्य सभी राज्य और केंद्र सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा।
कृषि विभाग द्वारा किसानों से अनुरोध किया गया है कि यदि किसी किसान ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं करवाई है, तो वे शीघ्र ही नजदीकी कृषि कार्यालय, जन सेवा केंद्र (CSC), या सहकारी समिति में जाकर आवश्यक दस्तावेजों (जैसे खतौनी, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर आदि) के साथ पंजीकरण करवा लें। यह प्रक्रिया पूरी तरह नि:शुल्क है एवं अत्यंत सरल है।
इस व्यवस्था से किसानों को योजनाओं का लाभ समय पर और पारदर्शिता के साथ मिल सकेगा। साथ ही, इससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।
जनपद प्रशासन सभी किसान भाइयों से अपील करता है कि वे इस दिशा में सजग रहें और अनिवार्य रूप से अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूर्ण कराकर कृषि योजनाओं का भरपूर लाभ उठाएं।

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