मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से खुले रोजगार के नए द्वार — ग्रामीण युवाओं के लिए सुनहरा अवसर
महिला व आरक्षित वर्ग को मिलेगा ब्याज मुक्त ऋण, सामान्य वर्ग को मात्र 4% ब्याज पर सुविधा
ऑनलाइन आवेदन शुरू — मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना से बनें आत्मनिर्भर
गोण्डा - ग्रामीण युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और गांवों में रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, गोण्डा द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। यह योजना विशेष रूप से उन ग्रामीण बेरोजगार नवयुवकों और नवयुवतियों के लिए है जो अपने ही गांव में स्वरोजगार स्थापित करना चाहते हैं। इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग के पात्र आवेदकों को 10 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाएगा। सामान्य वर्ग के लाभार्थियों को परियोजना लागत का केवल 4% ब्याज देना होगा, जबकि महिला एवं आरक्षित वर्ग के आवेदकों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। योजना का मुख्य उद्देश्य युवाओं को बैंक के माध्यम से आर्थिक सहायता देकर उनके स्वरोजगार को बढ़ावा देना है, जिससे वे खुद के साथ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें।
इच्छुक उम्मीदवार www.cmegp.data-center.co.in पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाणपत्र, जाति/निवास प्रमाणपत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, नमूना हस्ताक्षर और स्कोर कार्ड संलग्न करना अनिवार्य है। ऑनलाइन आवेदन के बाद उसकी हार्ड कॉपी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय में जमा करनी होगी।
आवेदनों का चयन स्कोर कार्ड प्रणाली के माध्यम से किया जाएगा और पात्र लाभार्थियों के ऋण आवेदन बैंकों को अग्रसारित किए जाएंगे। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ने बताया कि योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्वावलंबन की दिशा में प्रेरित करना है। इच्छुक व्यक्ति अधिक जानकारी के लिए जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, 122 राजा मोहल्ला, गोण्डा या दूरभाष 9580503142 पर संपर्क कर सकते हैं।
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