Aug 14, 2023

सशक्त पैरवी से दो अभियुक्तों को मिली कठोर सजा


‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत प्रभावी व सशक्त पैरवी से हुई चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 03- 03 वर्षों का कठोर कारावास व ₹20,000/- के अर्थदण्ड की सजा-

संक्षिप्त विवरण-
     अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर के निर्देशन व पुलिस उपमहानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र के नेतृत्व में चलाए जा रहे अभियान  ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ जिसकी मॉनीटरिंग स्वयं पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री अंकित मित्तल द्वारा प्राथमिकता से करते हुए प्रभावी पैरवी कराई गई जिसके फलस्वरूप मोटर साइकिल चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को 03-03 वर्षों का कठोर कारावास व रु0 20-20 हजार के अर्थदण्ड की सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई ।
          
दिनांक 23.10.2012 को थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के अन्तर्गत चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई थी। जिसमें पुलिस द्वारा तत्काल अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त 01. संजय चौहान उर्फ पंकज 02. लक्ष्मण चौहान को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। मांनिटरिंग प्रभारी रायसाहब यादव व थाना कोतवाली नगर के पैरोकार अशोक कुमार द्वारा निरंतर की गई सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप उक्त अभियुक्तों को माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायधीश गोंडा ने 03-03 वर्षो के कारावास व ₹20,000-20,000/- के अर्थदंड की सजा सुनाई है। 

अभियुक्तगण का नाम पता-
01. संजय चौहान उर्फ पंकज पुत्र गुरु प्रसाद निवासी ग्राम कोट बाजार थाना प्रयागपुर जिला बहराइच।
02. लक्ष्मण चौहान पुत्र राजकुमार निवासी भारतपुरवा मौजा डिगिटपुरवा थाना विशेश्वरगंज जिला बहराइच।

पंजीकृत अभियोग-
01.मु0अ0सं0- 1009/2012, धारा-41/411 भा0द0वि0 थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा ।

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