गोंडा- गोंडा न्यायालय में चल रहे 2021 से मुकदमे में सरकार बनाम इजहारे उर्फ इजहार 3 साल बाद एडवोकेट राकेश कुमार श्रीवास्तव ने जी जान से मेहनत करके व अपने सहयोगी एडवोकेट उमाशंकर गुप्ता एडवोकेट प्रिंस कुमार के मदद से विभिन्न धाराओं में वांछित अभियुक्त को न्यायालय से बाइज्जत बरी कराया । दोनों पक्षों के दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश पाक्सो एक्ट मोहम्मद नियाज अहमद अंसारी ने दोषमुक्त मानते हुए यह आदेश किया की वादिनी राबिया बानो पत्नी रहमत अली निवासी कस्बा कटरा बाजार व थाना कटरा बाजार जनपद गोंडा के विरुद्ध अभियुक्त के संबंध में झूठी एवं फर्जी घटना बनाकर मुकदमा चलाये जाने एवं उसे अभियोजित किए जाने के संबंध में धारा 182 भारतीय दंड संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत करते हुए आवश्यक कार्यवाही का निर्देश दिया।
No comments:
Post a Comment