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May 20, 2023

हत्यारे पति को उम्रकैद


गोंडा। गोंडा में तीन साल पहले हुई दहेज हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार-3 ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्यारोपी पति पर पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
       सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) अमित कुमार पाठक ने बताया कि दिनांक दो जुलाई 2020 को सिद्धार्थनगर निवासी केशव गिरी ने थाना मनकापुर में दी गई तहरीर में दहेज की मांग को लेकर करके अपनी बेटी किरन की हत्या का आरोप उसके पति राजेश व अन्य ससुरालीजनों पर लगाया था। मामले का विचारण करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार-3 ने हत्यारोपी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने हत्यारोपी पति पर पच्चीस हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।
रिपोर्ट- मुन्नू सिंह

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