लखनऊ - उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ने जारी निर्देश में उम्मीदवारों के खर्च की सीमा तय कर दिया है,अब इससे ज्यादा धनराशि खर्च करने वालों पर आयोग की निगाह रहेगी। आयोग द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 35-40 लाख खर्च सीमा,पार्षद प्रत्याशियों के लिए 3 लाख रुपए खर्च सीमा,नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 9-12 लाख खर्च सीमा,सदस्य नगर पालिका परिषद के लिए 2 लाख खर्च सीमा,
अध्यक्ष नगर पंचायत 2.5 लाख रुपए खर्च सीमा तथा सदस्य नगर पंचायत के लिए 50 हजार खर्च सीमा तय की गई है।
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