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Feb 15, 2023

अब्दुल्ला आजम की विधानसभा सदस्यता रद्द, तीन साल में दो बार विधायक पद से धोना पड़ा हाथ।

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान के बाद अब उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। बुधवार को उत्तर प्रदेश विधानसभा सचिवालय ने अब्दुल्ला आजम की स्वार सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। मुरादाबाद की एमपी एमएलए कोर्ट ने सोमवार को 15 साल पुराने एक मामले में सपा नेता आजम खान और उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम को दो -दो साल कैद की सजा सुनाई थी। इसके साथ ही दोनों पर तीन-तीन हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया था अब छः माह के भीतर स्वार सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा।
2 जनवरी 2008 को पूर्व मंत्री और रामपुर के तत्कालीन विधायक आजम खान अपने पूरे परिवार के साथ मुजफ्फरनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। छजलैट थाने के सामने वाहन चेकिंग के दौरान आजम खान की गाड़ी पुलिस ने रुकवा ली थी। इसके विरोधस्वरूप आजम खान और उनके बेटे स्वार-टांडा विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम सड़क पर धरने पर बैठ गए थे। आरोप है कि सड़क जाम करते हुए बवाल किया गया था और सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न की थी।
 अब्दुल्ला आजम को तीन साल में दो बार अपनी विधायकी से दो बार हाथ धोना पड़ा है। तीन साल पहले भी उम्र के फर्जी प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट में अब्दुल्ला की विधायकी को रद्द कर दिया था। रामपुर की राजनीति में पहली बार ऐसा हुआ है कि आजम खां के परिवार के सदस्यों में कोई भी राजनीतिक पद नहीं बचा है अन्यथा आजम खां स्वयं नौ बार विधायक एक बार राज्यसभा एवं एक बार लोकसभा सभा सदस्य रह चुके हैं उनकी पत्नी एक बार राज्यसभा सदस्य एवं एक बार विधायक रह चुकी है बेटा अब्दुल्ला दो बार विधायक चुने गए हैं।

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